मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025 : नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता खोने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे! मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (जिसे बाल सेवा योजना के रूप में भी जाना जाता है) के तहत 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु होने पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। यह योजना मुख्य रूप से अनाथ बच्चों या देखभाल संस्थाओं से निकलने वाले युवाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता देती है। COVID-19 महामारी के दौरान शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को मजबूत बनाना है। अब तक हजारों बच्चों को लाभ मिल चुका है, और यह योजना 2025 में भी जारी है। आईए जानते हैं योजना की संपूर्ण जानकारी।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025
यह योजना दो मुख्य भागों में बांटी गई है: स्पॉन्सरशिप (18 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों के लिए, जो रिश्तेदारों के साथ रहते हैं) और आफ्टरकेयर (18-21 साल के युवाओं के लिए, जो संस्थाओं से निकलते हैं)। स्पॉन्सरशिप में 4000 रुपये प्रतिमाह की मदद मिलती है, जो कम से कम एक साल तक जारी रहती है। योजना से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतें पूरी होती हैं।
पात्रता शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए ये बेसिक नियम हैं, ताकि मदद सही हाथों तक पहुंचे:
- बच्चे की उम्र 18 साल से कम हो (आफ्टरकेयर के लिए 18-21 साल)।
- माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो (COVID या अन्य कारण से)।
- बच्चा मध्य प्रदेश का निवासी हो और रिश्तेदारों/संरक्षकों के साथ रहता हो।
- परिवार की आय सीमा पर कोई सख्त प्रतिबंध नहीं, लेकिन गरीब परिवारों को प्राथमिकता।
- बच्चा देखभाल संस्था से निकला हो (आफ्टरकेयर के लिए)।
- योजना में पहले से लाभ न ले रहा हो।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय ये दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे, इसलिए पहले से इकट्ठा कर लें:
- बच्चे और मां/संरक्षक का जॉइंट बैंक खाता विवरण।
- राशन कार्ड की कॉपी।
- आधार कार्ड (बच्चे और मां/संरक्षक का)।
- स्कूल आईडी कार्ड या प्रिंसिपल से प्रमाणित पत्र।
- माता/पिता की डेथ सर्टिफिकेट।
- आय प्रमाण पत्र (तहसील से जारी)।
- अन्य: निवास प्रमाण पत्र, फोटो और जन्म प्रमाण पत्र (अगर उपलब्ध)।
आवेदन प्रक्रिया
दोस्तों, आवेदन करना बहुत सरल है, और यह ऑफलाइन है। फॉलो करें ये स्टेप्स
- फॉर्म प्राप्त करें: ब्लॉक स्तर पर तहसील कार्यालय, जिला स्तर पर कलेक्टर ऑफिस, जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से फॉर्म लें।
- फॉर्म भरें: सभी डिटेल्स सही से भरें, जैसे बच्चे का नाम, उम्र, मृत्यु की तारीख आदि।
- दस्तावेज अटैच करें: ऊपर बताए दस्तावेज लगाएं।
- जमा करें: फॉर्म जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
- वेरिफिकेशन: विभाग जांच करेगा, और अप्रूवल पर राशि बैंक में ट्रांसफर होगी।